जिनेवा कन्वेंशन (1949) और दो अतिरिक्त प्रोटोकॉल (1977) युद्ध के समय में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून की नींव रखते हैं। यह संधि शत्रु सेना के साथ-साथ कब्जे वाले क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के उपचार पर केंद्रित है।
इन अंतरराष्ट्रीय संधियों का उद्देश्य गैर-लड़ाकों-नागरिकों, मध्यस्थों और सहायता की रक्षा करके युद्ध की बर्बरता को सीमित करना है कार्यकर्ता - और लड़ाके जो अब युद्ध में भाग लेने में सक्षम नहीं हैं - घायल, बीमार और जहाज़ के तने वाले सैनिक और अन्य व्यक्ति युद्ध के कैदी।
कन्वेंशन और उनके प्रोटोकॉल सभी उल्लंघनों को रोकने के लिए उपाय प्रदान करते हैं और युद्ध अपराध के अपराधियों से निपटने के लिए सख्त नियम हैं संधियों में "गंभीर उल्लंघनों" के रूप में जाना जाता है। इन नियमों के तहत, युद्ध अपराधियों की जांच, मांग, प्रत्यर्पण यदि आवश्यक हो, और उनकी परवाह किए बिना किया जाना है राष्ट्रीयता।
इतिहास और पृष्ठभूमि की सीमा युद्ध
जब तक सशस्त्र संघर्ष हुआ है, आदमी ने युद्ध के व्यवहार को सीमित करने के तरीकों को विकसित करने की कोशिश की है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व चीनी योद्धा सूर्य त्ज़ु से 19 वीं शताब्दी के अमेरिकी गृहयुद्ध तक।
इंटरनेशनल रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनेंट ने पहले जेनेवा कन्वेंशन को प्रेरित किया, जिसे बीमार और घायल लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। 1882 में उस पहले सम्मेलन के अमेरिकी अनुसमर्थन में पायनियर नर्स क्लारा बार्टन का महत्वपूर्ण योगदान था।
बाद के सम्मेलनों में उभयलिंगी गैसों, गोलियों का विस्तार, युद्ध के कैदियों के उपचार और नागरिकों के उपचार को संबोधित किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका सहित लगभग 200 देश - "हस्ताक्षरकर्ता" राष्ट्र हैं और इन सम्मेलनों की पुष्टि की है।
लड़ाकू, नागरिकों और आतंकवादियों का उपचार
संधियों को शुरू में राज्य-प्रायोजित सैन्य संघर्षों को ध्यान में रखते हुए लिखा गया था और इस बात पर जोर दिया गया था कि "लड़ाके स्पष्ट रूप से होने चाहिए नागरिकों से अलग। "दिशानिर्देशों के दायरे में आने वाले और युद्ध के कैदी बनने वाले कॉम्बैटेंट्स का इलाज किया जाना चाहिए "मानवता का।"
अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के अनुसार:
कैद किए गए लड़ाके और नागरिक जो खुद को प्रतिकूल पार्टी के अधिकार के तहत पाते हैं, हकदार हैं उनके जीवन, उनकी गरिमा, उनके व्यक्तिगत अधिकारों और उनके राजनीतिक, धार्मिक और अन्य के लिए सम्मान प्रतिबद्धता। उन्हें हिंसा या प्रतिहिंसा के सभी कार्यों के खिलाफ संरक्षित किया जाना चाहिए। वे अपने परिवारों के साथ समाचारों का आदान-प्रदान करने और सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं। उन्हें बुनियादी न्यायिक गारंटी का आनंद लेना चाहिए।
दुश्मन कॉम्बैटेंट हैबियस कॉर्पस
इन नियमों के तहत, दुश्मन के लड़ाकों को पकड़ लिया गया, चाहे वे सैनिक या तोड़फोड़ करने वाले हों, शत्रुता की अवधि के लिए हिरासत में लिए जा सकते हैं। उन्हें किसी भी चीज़ का दोषी नहीं होना चाहिए; उन्हें युद्ध में दुश्मन के लड़ाकों के रूप में उनकी स्थिति के आधार पर हिरासत में लिया जाता है।
उन जैसे युद्धों में चुनौती अफ़ग़ानिस्तान तथा इराक यह निर्धारित कर रहा है कि कौन से लोग पकड़े गए हैं "आतंकवादियों“और जो निर्दोष नागरिक हैं। जिनेवा कन्वेंशन नागरिकों को हमलों के अधीन होने के साथ-साथ "प्रताड़ित, बलात्कार या गुलाम" होने से बचाता है।
हालांकि, जेनेवा कन्वेंशन भी इस अज्ञात आतंकवादी की रक्षा करता है, यह देखते हुए कि जिस किसी को भी पकड़ा गया है, वह "जब तक एक सक्षम न्यायाधिकरण द्वारा अपनी स्थिति निर्धारित नहीं की जाती है, तब तक सुरक्षा का हकदार है।"
सैन्य वकीलों (न्यायाधीश एडवोकेट जनरल के कोर - JAG) ने कथित तौर पर इराक के कैदी संरक्षण के लिए बुश प्रशासन के खिलाफ दो साल पहले याचिका दायर की है - अबू ग़रीब जेल दुनिया भर में एक घरेलू शब्द बन गया।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
बुश प्रशासन में सैकड़ों लोग थे ग्वांतानामो बे नौसैनिक अड्डा क्यूबा पर, दो साल या उससे अधिक समय तक, बिना किसी शुल्क के और बिना किसी निवारण के। कई ऐसे कार्यों के अधीन थे जिन्हें दुरुपयोग या यातना के रूप में चित्रित किया गया है।
जून 2004 में, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया बन्दी प्रत्यक्षीकरणग्वांतानामो बे, क्यूबा के साथ-साथ महाद्वीपीय अमेरिकी सुविधाओं में रखे गए "दुश्मन के लड़ाकों" पर बंदियों पर लागू होता है। इसलिए, अदालत के अनुसार, इन बंदियों को यह कहते हुए याचिका दायर करने का अधिकार है कि अदालत यह निर्धारित करती है कि क्या उन्हें वैध तरीके से रखा जा रहा है।